मेरठ नगर के बच्चा पार्क क्षेत्र में स्थित तान्या मोटर्स के विरुद्ध चल रहे विवादास्पद अवैध निर्माण प्रकरण में आज दिनांक 17 जून 2025 को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। प्राधिकरण के अवर अभियंता जितेन्द्र सिंह व अन्य टीम द्वारा मौके पर पहुँच कर तान्या मोटर्स, तान्या ऑटोमोबाइल्स व तान्या सर्विस सेंटर तीनों के विरुद्ध चालान किया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।
यह कार्यवाही विगत दिनों अधिवक्ता रामकुमार शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यक्तिगत भेंट कर प्रस्तुत की गई गंभीर शिकायतों के पश्चात लखनऊ से संज्ञान लिए जाने के बाद की गई है। शिकायत में बताया गया था कि:
• विवेक गर्ग व हर्ष गर्ग द्वारा आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक निर्माण कर प्राधिकरण को गुमराह कर तीन अलग-अलग नामों से नक्शे पास कराए गए।
• दूसरी बिल्डिंग की सेटबैक भूमि पर अतिक्रमण कर लोहे के पाइप व एंगल पर तीन मंजिला निर्माण कर दिया गया, जिससे आसपास के निवासियों के लिए हवा-पानी बंद हो गया और भवनों में दरारें आ गईं।
• बेसमेंट जो कि केवल पार्किंग के लिए स्वीकृत था, को वर्कशॉप में तब्दील कर दिया गया जिससे ध्वनि व जल प्रदूषण फैल रहा था।
• अवैध वर्कशॉप से प्रदूषित पानी को भूमिगत छोड़कर पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँचाई जा रही थी।
रामकुमार शर्मा ने बताया कि आज वह स्वंय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सचिव एवं प्रवर्तन अधिकारी अर्पित यादव से मिले, जिन्होंने उन्हें शीघ्र सख्त कार्यवाही का पूर्ण आश्वासन दिया।
इस कार्यवाही से मेरठ विकास प्राधिकरण में हलचल मच गई है, तथा अन्य अवैध निर्माणों को लेकर भी प्रशासनिक सख्ती की संभावना बढ़ गई है।
संदर्भित नियम एवं विधिक आदेश:
1. उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 15 एवं 27 के अंतर्गत बिना स्वीकृति के उपयोग परिवर्तन व निर्माण निषिद्ध है।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय [M.C. Mehta बनाम भारत संघ, (2004) 6 SCC 588] के अनुसार, अवैध व्यवसायिक गतिविधियां आवासीय क्षेत्रों में प्रतिबंधित हैं।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा भी पारित आदेशों में स्पष्ट है कि भूमिगत जल स्रोतों को प्रदूषित करना दंडनीय अपराध है।
4. उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 21.02.2024 व 04.05.2025 द्वारा बिना अनुमति आवासीय भवनों को व्यवसायिक में परिवर्तित करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।