गौरव यादव संवादाता
मेरठ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया थाना पल्लवपुरम क्षेत्र अशोक कुमार तेजपाल राजेश चौधरी विकास कपूर सुरेंद्र सिंह आदि खसरा संख्या 986 987 में 988 आदि ग्राम सिवाया, भराला रोड रुडकी रोड मेरठ विकास प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत करायें लगभग 10,000 वर्ग मीटर में भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित जाने पर प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित के अंतर्गत कार्रवाई की गई जिसमें कॉलोनी को ध्वस्त किया गया आदेश पारित करने के उपरांत अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनी के अंदर बनी सड़के बिजली के खंबे बाउंड्री वॉल आदि विकास कार्य को ध्वस्त गया पल्लवपुरम क्षेत्र आर्यकान्त , सूर्यकांत, द्वारा निकट ग्राम मीठेपुर ,सोफीपुर रोड, मेन देदुआ मेरठ पर विकास प्राधिकरण से बिना अनुमति लिए लगभग 5000 वर्ग मीटर भूमि अवैध कॉलोनी विकसित की जिसके द्वारा विकास प्राधिकरण नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनी के अंदर सड़के हुए विकास कार्य को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान नोडल अधिकारी प्रवर्तन अधिकारी उप प्रभारी प्रवर्तन स्टाफ सुरक्षा कर्मियों सहयोग उक्त कार्रवाई संपन्न की गई और आगे भी इसी तरह कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं कोई भी इस तरह की अवैध निर्माण करता है उनको भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी मेरठ प्राधिकरण अधिकारी।