वाराणसी मंडल के 19 श्रमिक परिवारों के बुरे वक्त की साथी बनी योगी सरकार, 36.5 लाख रुप वाराणसी  ए की मदद*

 

*वाराणसी मंडल के 19 श्रमिक परिवारों के बुरे वक्त की साथी बनी योगी सरकार, 36.5 लाख रुप वाराणसी  ए की मदद*

*- श्रमिक की दुर्घटना में मौत या दिव्यांगता होने पर योगी सरकार उसके परिवार को दे रही 5 लाख तक की सहायता राशि*

*- वित्तीय वर्ष 2022-23 में वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर में 19 लाभार्थियों को 36,50,000 रुपए की योगी सरकार ने की सहयता*

*वाराणसी।* योगी निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के जीवन को सरल बनाने के लिए हर तरह की सहायता कर रही है। शिक्षा, विवाह, मातृत्व, दुर्घटना आदि के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद कर रही है। राज्य सरकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक की दुर्घटना में मौत या दिव्यांगता होने पर उसके परिवार को 5 लाख तक की राशि की सहायता भी कर रही है। वहीं दिव्यांगता पर भी सरकार आर्थिक मदद कर रही है, जिससे भवन निर्माण श्रमिक और उनके आश्रितों का जीवन प्रभावित न हों।

हमें और आपको छत देने वाले भवन निर्माण श्रमिक के जीवन में अंधेरा न हो इसके लिए योगी सरकार ने सभी इंतजाम कर रखे हैं। भवन निर्माण के दौरान कभी-कभी श्रमिक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है या दिव्यांगता आ जाती है। ऐसे में उनके और उनके परिवार के जीवन में अंधेरा न छाए, योगी सरकार आर्थिक मदद की योजना बनाई है। सहायक श्रमायुक्त देवब्रत यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022 -23 में वाराणसी, जौनपुर और गाज़ीपुर में 19 लाभार्थियों को 36,50,000 रुपए की सहयता की गई है।

*वित्तीय वर्ष 2022-23 में तीन जनपदों में सहायता पाए भवन निर्माण श्रमिक*

*जिला – लाभार्थी – राशि*

*वाराणसी – 2 लाभार्थी  – 2,50,000*
*जौनपुर – 15 लाभार्थी – 30,00,000*
*गाज़ीपुर – 2 लाभार्थी – 4,00,000*

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना हो जाने पर तत्काल सहायता हेतु लाभार्थी श्रमिक व उसके आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किया जाना है। उन्होंने जानकारी दी कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक की किसी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए एकमुश्त तात्कालिक सहायता राशि के रूप में तथा 4 लाख  रुपये की धनराशि सावधि जमा के रूप में आश्रितों को दी जाती है। 3 लाख रुपए कर्मकार की स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर‚ 2 लाख रुपए स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर बतौर अनुग्रह धनराशि देय होगा। उपयुक्त परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य मृत्यु के अन्य प्रकरणों में उसके आश्रितों को एकमुश्त 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।

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